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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सजवाण को लोक न्यूसेन्स के मामले में नोटिस जारी 20 फरवरी को पेशी के आदेश

नई टिहरी। उपजिला मजिस्ट्रेट, टिहरी स्नेहिल कुंवर सिंह ने लोक न्यूसेन्स के एक मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया है। मामला नई टिहरी क्षेत्र के ग्राम कुलणा से जुड़ा है, जहां कथित रूप से निर्माण कार्य के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और आसपास रह रहे परिवारों की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने की शिकायत सामने आई है।

राजस्व उपनिरीक्षक डिबनू की गुरूवार की जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी नोटिस में उल्लेख है कि बीते 18 फरवरी को कुलणा क्षेत्र में कोतवाली नई टिहरी से जिला कारागार जाने वाली सड़क के बांई ओर स्थित भूखंड पर भवन निर्माण के लिए जेसीबी से समतलीकरण कार्य किया जा रहा था। इस दौरान आवास संख्या-4, ब्लाक सी, टाइप-3 के आंगन व चौक को क्षति पहुंचने की बात कही गई है, जिससे वहां निवासरत परिवारों के जान-माल को खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने इसे लोक न्यूसेन्स मानते हुए बीएनएसएस 2023 की धारा 152 के अंतर्गत कार्रवाई आवश्यक बताई है।

उपजिला मजिस्ट्रेट ने निर्माणकर्ता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अंबिका सजवाण पत्नी शूरवीर सिंह सजवाण को नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया है कि वह निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दें और 20 फरवरी, शुक्रवार को सुबह 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुपस्थिति की स्थिति में एकपक्षीय विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिस की प्रति कोतवाली नई टिहरी के प्रभारी निरीक्षक एश्वर्य पाल को भी प्रेषित की गई है, ताकि नियमानुसार तामील कर रिपोर्ट समय से न्यायालय में प्रस्तुत की जा सके।

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