प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मंगलवार को राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। इस दौरान देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी। वहीं, पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।
अन्य फैसले
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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा, जो कि 2004 से लागू होगा। वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी केबिनेट ने मंजूरी दे है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा।
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान का कहना है कि विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने पर भाजपा की धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।
शासनादेश को ही कर दिया था समाप्त
रवींद्र जुगरान के मुताबिक, बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया था।
राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा।
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प्रदेश की पुष्कर धामी सरकार संविदा और आउटसोर्स पर तैनात हजारों महिला कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह 15 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) देगी। महिला संविदा कर्मियों को भी छह महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। संविदा और आउटसोर्स पुरुष कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें सर्विस सेक्टर नीति सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम प्रावधान प्रस्तावित हुए। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में किए जाने का भी फैसला हुआ।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन सभी प्रस्तावों पर अपना अनुमोदन दे दिया है। शुक्रवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया जाएगा।
वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक, राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसी महिला कर्मचारियों, जिनका वेतन दैनिक कार्य पर निर्भर है। उन्हें भी अब राजकीय कर्मचारियों की तरह ही छह माह का मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा व आउटसोर्स महिला व एकल पुरुष कर्मचारी (तलाकशुदा, विधुर इत्यादि) को भी सरकार एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लेने पर अधिकतम 120 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देगी।
पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा
ऐसे केवल महिला कर्मचारियों को भी 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए बाल देखभाल अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रत्येक वर्ष 15 दिन बाल देखभाल अवकाश देने का प्रावधान होगा। संविदा व आउटसोर्स पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस पर भी अनुमोदन दे दिया गया है।
आज कैबिनेट में अनुपूरक बजट व अन्य प्रस्तावों को भी मिलेगी मंजूरी
वित्त विभाग के इन तीनों प्रस्तावों के अलावा विभिन्न विभागों के अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। इनमें सेवा क्षेत्र नीति, पंप स्टोरेज नीति के अलावा विस पटल पर रखे जाने वाले अनुपूरक बजट और अध्यादेश व विधेयकों मंजूरी मिलेगी।
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कैबिनेट फैसले
- विभिन्न खेलों में दमदार प्रदर्शन पर 6 विभागों में 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी दी जाएगी। पिछले 8-9 साल में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी वन टाइम मौका। खेल नीति के तहत 2000 से 5400 ग्रेड पे।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलिंपिक खेलने या वर्ल्ड लेवल पर मेडललाने वालों को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में मिलेगी नौकरी।
- खेल विभाग की 2023 की नई नियमावली आएगी।
- प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है। इसके लिए नई नियमावली आएगी। अंशदान में बदलाव किया गया।
- परिवहन विभाग: प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों का आधा किराया माफ होगा। सरकार उसकी प्रतिपूर्ति देगी। जहां भी उत्तराखंड रोडवेज की बस जाती होंगी वहां इसका लाभ मिलेगा।
- उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा। अगले विधानसभा सत्र में आएगा। सभी विभाग के साथ मिलकर पीपीपी प्रोजेक्ट आसानी से होंगे।
- 2014-15 से लेकर 21-22 तक का वार्षिक लेख सदन में रखने पर मंजूरी।
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- प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद 50% से अधिक या 10 करोड़ की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के स्तर से होगा।
- जीव विज्ञान के साथ अडवांस जंतु विज्ञान। विभाग स्तर की समिति ऐसे सभी कोर्स को नियमावली में शामिल करने पर फैसला लेगी।
- पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे 3000 मीटर होगा। 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा। सरकार इसे सिविल एविएशन के नाम करेगी। जिन विभागों को इस भूमि के बदले मुआवज़ा चाहेगा, वो मिलेगा।
- 118 हजार पॉली हाउस बनने हैं। 100 कि बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा। संख्या 21398 तक बढ़ा दी गई है। लागत उतनी ही रहेगी।
कार्मिक विभाग
लोक सेवा आयोग की नियमावली में होगा संशोधन।
अध्यक्ष व सदस्य में बदलाव।
आधे सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र या राज्य में क श्रेणी के पद वाले हों। समिति बनेगी चयन की। तीन नाम देगी।
आयोग में आने वाले सदस्यों को पद से त्यागपत्र देना होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 26 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।मुख्य सचिव एसएस संधु ने प्रेसवार्ता कर पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। बैठक में नई एमएसएमई नीति को मंजूरी मिल गई है। वहीं, अब सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है।
कैबिनेट के फैसले
- ऊर्जा विभाग: 2008 में राष्ट्रीय जल विद्युत नीति आई थी। इसके तहत क्षेत्रीय विकास कोष बनाने पर मुहर लगी। प्रोजेक्ट की लागत का एक प्रतिशत उसी क्षेत्र के विकास में लगाया जाएगा। 12% फ्री बिजली प्रदेश को मिलती थी अब उसके बजाय 13% मिलेगी। जब तक भी प्रोजेक्ट चलेगा सरकार को मिलने वाली 1% अतिरिक्त राशि के बराबर की कीमत प्रभावितों को बांटी जाएगी। वहीं, सरकार 1% अतिरिक्त अपनी तरफ से खर्च कर सकती है।
- नई एमएसएमई नीति को मंजूरी। पहले उत्तराखंड को 5 श्रेणी में बांटा गया था। अब 4 में बांटा गया है।
- सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। आनंद मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियां भी इसमें शामिल की गई हैं। जिससे सिख भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
- आईटी विभाग: ड्रोन नीति 2023 को मंजूरी। राज्य में ड्रोन निर्माण व सर्विस को बढ़ावा मिलेगा। ड्रोन बनाने वालों को लीज रेंट में 75% तक सब्सिडी मिलेगी। साथ ही ड्रोन स्कूल को एक करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं, ड्रोन सेवाओं में एसजीएसजी से राहत मिली है। इसकी एसओपी भी बनेगी।
- वित्त विभाग: फाइनेंशियल हैंडबुक का सरलीकरण किया गया है। साथ ही एक्सईएन और एसई की पावर बढ़ाई गई है।
- पूरी मसूरी को तहसील बनाया जाएगा।
- ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन: कई गांव में काफी कचरा निकल रहा है जो लैंड फाइलिंग में काम आएगा। टिहरी के घिल्डियाल गांव को इसका लाभ मिलेगा।
- उत्तराखंड संरचना संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया।
- प्रारम्भिक शिक्षा: पहली कक्षा में दाखिले के लिए छात्र की आयु दाखिला वर्ष में 1 अप्रैल को कम से कम 6 साल हो।
- उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना निधि नियमावली में संशोधन किया गया। साथ ही कुछ पदों के नाम में बदलाव किया गया है।
- सिंचाई: 75% के बजाय 85% बोरिंग टेक्नीशियन पदों पर सीधी भर्ती होगी।
- आयुष विभाग: लिपिकीय संवर्ग को मर्ज किए गए हैं उनका अब जिले से निदेशालय में तबादला हो सकेगा।
- पुलिस दूरसंचार विभाग में 8700 ग्रेड पे में दो पदों का सृजन किया गया। कुल 18 पद हैं।
- पीपीएस ऑफिसर के ढांचे में परिवर्तन किया गया। इसमें दो पद कम किए गए हैं। अब कुल 15 पद सृजित हैं।
- पशुपालन विभाग: कृत्रिम गर्भाधान का काम करने वालों को अब पहाड़ में प्रति केस 100 रुपये व मैदान में 80 रुपये मिलेंगे।
- खेल विभाग: अगले साल राष्ट्रीय खेलों को लेकर निर्णय जल्दी लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है।
- गन्ना विकास: यूपी के बराबर 5.50 रुपये प्रति कुंतल कमीशन गन्ना समितियों को मिलेगा।
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