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सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले शिक्षकों की खैर नहीं, निदेशालय ने दिए कार्रवाई के निर्देश

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई से निदेशालय को अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया है। यह आदेश शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए जारी किया गया है।

निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी द्वारा जारी निर्देश में सोशल मीडिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 के नियम 3(1), 3(2) और नियम 7 का उल्लंघन बताया गया है। निदेशालय ने कहा है कि कर्मचारियों की इन टिप्पणियों से विभाग और राज्य की छवि धूमिल हो रही है और ऐसे कृत्य कदापि क्षम्य नहीं हैं।

इसके पहले भी इसी साल 23 फरवरी को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए थे। उसमें कहा गया था कि अनर्गल टिप्पणी करने वाले शिक्षक या कर्मचारी को चिह्नित किया जाए। उनके विरुद्ध आचरण नियमावली-2002 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के लिए साक्ष्यों सहित प्रस्ताव नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाए और निदेशालय को भी इसकी सूचना दी जाए।

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