कैबिनेट विस्तार के बाद आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के संदेश को पढ़ा। देहरादून स्थित सचिवालय में हुए कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव आए।
ये अहम फैसले
–लोनिवि : एक ब्रिज इम्प्रोवमेन्ट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को एक करोड़ से अधिक की मंजूरी।
-उत्तराखंड में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को कम दरों पर 10 लाख तक लोन की स्वीकृति। ई वाहनों के लिए 4% अन्य के लिए 5% ब्याज दर।
–वन विभाग : अब 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष मुख्य प्रशाहनिक अधिकारी की आयु होगी
-पीएम सूर्य घर योजना में अब 31 मार्च 2025 तक जिनके संयंत्र लग चुके थे। उन्हें सब्सिडी मिलेगी। इसी हिसाब से बजट मिलेगा।
–उच्च शिक्षा : स्वामी राम हिमालयन विवि के परिनियम को प्रख्यापित करने की अनुमति दी गई
-उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर कैबिनेट की मुहर
–गृह : उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट का पद सृजित था। आज नियमावली मंजूर
-यूसीसी के बाद डिजिटिलाइज और कंप्यूटर व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जानी है। भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा।
वर्दीधारी पदों के लिए एकीकृत नियमावली थी। जिन पदों की आयु सीमा घटी थी। 2028 दिसंबर के बाद आयु सीमा लागू होगी। पुलिस, पीएसी, आईआरबी आदि थे। फिलहाल घटी हुई एज लिमिट लागू नहीं होगी।
हाइट की व्यवस्था भी पूर्व की ही लागू रहेगी।
– एडेड स्कूलों में निर्णय हुआ था कि जब वह एडेड बना है, उससे पूर्व की सेवा को भी प्रोन्नति में शामिल करने का निर्णय हाई कोर्ट ने दिया था। इसके लिए मंत्रिमंडल उपसमिति बनाई गई है
– गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रतिकुन्तल होगा।
– रबी और खरीफ सत्रों में गेंहू व धान खरीद पर मंडी शुल्क 2% ही रहेगा। इससे अधिक नहीं।
वीर उद्यमी योजना को मंजूरी
-उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10% लक्ष्य अग्निवीर या पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। 5% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।
नियोजन : सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना ढांचे को मंजूरी
-पंचम विस सत्र के सत्रावसान को मंजूरी
-देवभूमि परिवार अधिनियम को मंजूरी। पूर्व में सीएम ने विचलन से इसे मंजूरी दी थी
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सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें पांच प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
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- उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 का हुआ अनुमोदन।
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में संशोधन किये जाने के लिए उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 प्रख्यापित किये जाने का लिया गया निर्णय।
- उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 किया गया अधिनियमित।
- कैबिनेट में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2026 को अधिनियमित किये जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- कैबिनेट द्वारा कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधान को अधिनियम के रूप में प्रख्यापित किए जाने का किया गया अनुमोदन।
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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश सरकार के बजट का आकार 1.10 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार वार्षिक बजट में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है। कैबिनेट में चर्चा के बाद बजट के आकार में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा गर्भवती, धात्री महिलाओं व आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष के बच्चों की सेहत में सुधार के लिए पोषाहार में नई सामग्री शामिल करने का निर्णय लिया गया।
सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने और बागवानों को उन्नत प्रजाति के पौध देने के लिए सेब नर्सरी विकास योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में 10 एकड़ तक नर्सरी लगाने पर 50 प्रतिशत और 10 एकड़ से ऊपर पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा शहद उत्पादन के लिए मौन पालन नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के किसानों को मौनपालन बॉक्स पर 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद फैसले लिए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने, बुजुर्ग महिलाओं की सहायता देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है।
इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, कार्मिक विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक छह प्रस्ताव आए। जिसमें श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लिया गया। कोविड के समय ये यह प्रस्ताव आया था।
उद्योगों को सरप्लस होने पर ही बोनस का प्रावधान किया गया था। अब चूंकि केंद्रीय कानून 1965 का लागू है। राष्ट्रपति भवन भेजा गया था लेकिन मिला नहीं। इसे वापस लिया जा रहा है। अब 1965 वाला केंद्रीय कानून लागू रहेगा। जिससे सबको बोनस मिलेगा।
बैठक में ईएसआई डॉक्टर के लिए नियमावली। उत्तराखंड एम्पोलयी स्टेट सर्विस स्कीम 2026 पर मुहर लगी। ईएसआई डॉक्टर के 94 पद होंगे। मेडिकल ऑफिसर के पद पर भर्ती होगी लेकिन पहले प्रमोशन के पद नहीं थे। मेडिकल ऑफिसर के 76, एसिस्टेंट डायरेक्टर के 11, लेवल 12 के 6 पद, एडिशनल डायरेक्टर लेवल 13 के एक पद को मंजूरी मिली।
आदतन अपराधी को पूर्व के एक्ट के हिसाब से माना जाएगा
गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव के सबंध में कहा गया कि 2022 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया था। मुख्यालय या जिला स्तर की फोर्स काम करेगी लेकिन अब इसके लिए अलग से 22 पद सृजित करने को मंजूरी। पुलिस उपाधीक्षक का एक व अन्य। ये सभी मुख्यालय स्तर के पद हैं।
2024 में उत्तराखंड कारागार एक्ट पास हुआ था, जिसमें बार-बार अपराध करने वालों को आदतन अपराधी माना गया था। अब आदतन अपराधी को पूर्व के एक्ट के हिसाब से माना जाएगा। इसके अलावा वन विभाग में दैनिक श्रमिकों के 893 में से बाकी 589 को भी न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ ही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना भी चल रही है। तय हुआ कि जब तक केंद्र की योजना 2025-26 तक चलेगी। तब तक मुख्यमंत्री वाली योजना भी जारी रहेगी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान कैबिनेट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक जताया और दो मिनट का मौन रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुखद हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें।
ये हुए निर्णय
- चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग- ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने पांच साल सेवा कर ली, उन्हें आपसी सहमति से जनपद में तबादले का मौका मिलेगा।
- राजस्व – आपसी समझौते के स्तर पर सीधे भूमि खरीद के लिए मालिकों से जमीन खरीदी जा सकेगी। भूमि अधिग्रहण के अलावा सीधे मालिक से ले सकेंगे।
- पराग फार्म की जमीन सिडकुल को दी गई थी। इस जमीन को अन्य को बेचने, पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं होगा। सिडकुल सब लीज कर सकेगी।
- जनजाति कल्याण – देहरादून, उधमसिंह नगर समेत चार जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी के पद स्वीकृत।
- उत्तराखंड में गैर कृषि कार्यों के लिए जमीन को छोड़कर बाकी औद्योगिक इकाइयों, आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लगेगा। भूमिगत जल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर देना होगा शुल्क।
- उत्तराखंड निजी विवि अधिनियम में संशोधन, जीआरडी उत्तराखंड विवि बनेगा। आगामी बजट सत्र में विधानसभा में आएगा अध्यादेश।
- चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को देने की सहमति। संयुक्त रूप से चलेंगी।
- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी। इसके तहत सब्सिडी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा फैसला।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के 19 प्रस्ताव रखे गए। इसमें यूसीसी में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं, उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है।
आज हुए फैसले
- पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति यानी स्टेट गारंटी को मंजूरी। अब चीनी मिलें ऋण ले सकेंगी।
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- चीनी मिलों के गन्ने के मूल्य को मंजूरी। 405 रुपये अगेती के मिलेंगे।
- निर्वाचन विभाग में सेवा नियमावली को मंजूरी।
- उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम होगा।
- यूकॉस्ट के तहत अल्मोड़ा व चंपावत के साइंस सेंटर के लिए 6-6 पद स्वीकृत किए गए।
- 2024-25 की ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी।
- वन निगम की रिपोर्ट सदन में रखने पर मुहर।
- बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट पर भारत सरकार की 50% के साथ अब राज्य से 25% अतिरिक्त मिलेंगे।
- दून विवि में हिन्दू अध्ययन केंद्र के तहत 6 पदों (4 अकादमी,2 अन्य) को स्वीकृति मिली।
- उपनल कर्मचारियों के लिए: पूर्व में चरणों में समान कार्य समान वेतन के 12 वर्ष के बजाय 10 वर्ष पूरे करने वालों को समान कार्य समान वेतन 7000 से 8000 कर्मचारियों को मिलेगा। 2018 से पूर्व के बाकी को भी अलग से मिलेगा लाभ। भविष्य में उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे।
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- सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई के तहत एनडीपीएस, पॉक्सो, के तहत विशेष न्यायालय बनेंगे। 16 न्यायालय बनेंगे, जिसमें 144 पद स्वीकृत हैं। देहरादून हरिद्वार नैनीताल और उधमसिंह नगर में 7 एडीजी, 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय होंगे।
- उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सीएम को निर्णय के लिए अधिकृत किया गया।
- खनन विभाग: नंधौर व अन्य नदियों में खनन का आदेश संशोधित किया गया है।
- विभिन्न खेल प्रतियोगिता के लिए विधायक स्तर की चैंपियन ट्रॉफी और एक लाख, सांसद स्तर पर चैंपियनशिप ट्राफी और 2 लाख, राज्य स्तर पर 5 लाख और ट्रॉफी मिलेगी।
- ब्रिडकुल रोपवे, टनल व कैविटी पार्किंग, ऑटोमेटेड या मेकैनिकल पार्किंग भी बनाएगा।
- बीएनएस की धारा 330 में दो पक्षों के सहमत होने पर विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। उसका एक फॉरमेट बनाने के लिए नियमावली को मंजूरी।
- यूसीसी में संशोधन को मंजूरी। अध्यादेश आएगा। जनवरी 2025 से पूर्व शादी वालों को छह माह के बजाय एक साल में कराना होगा विवाह पंजीकरण। रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी होंगे। समय से काम न करने पर फाइन के बजाय पेनाल्टी किया गया।
- उत्तराखंड पर्यटन की नियमावली को मंजूरी, होम स्टे योजना का लाभ स्थानीय को ही मिलेगा। अब इसके लिए स्थायी निवास जरूरी होगा। ब्रेड एन्ड ब्रेकफास्ट ही करा सकेंगे बाहरी राज्यों के लोग। होम स्टे जैसा कोई लाभ नहीं मिलेगा।
- केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें गोबर व चीड़ की पत्तियों से बायो मास पैलेट बनेंगे। पर्यटन विभाग करेगा।
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कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
1. राज्य में नैचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
उत्तराखण्ड राज्य में पर्यावरण संवर्द्धन एवं वर्तमान परिदृश्य में हरित (Green) तथा स्वच्छ (Clean) ऊर्जा की अवधारणा लागू होने के कारण राज्य की विभिन्न औद्योगिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाईयों को स्थापित किये जाने को प्राथमिकता दिये जाने एवं कर संवर्द्धन की सम्भावना के दृष्टिगत् राज्य में पी०एन०जी० एवं सी०एन०जी० पर वर्तमान में लागू 20 प्रतिशत कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है।
2. आपदा से प्रभावित धराली / आसपास के क्षेत्र (उत्तरकाशी) के रॉयल डिलीशियस सेब का ₹ 51 / प्रति किलोग्राम तथा रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब का ₹ 45 / प्रति किलोग्राम की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपार्जन करने तथा इसकी धनराशि घोषणा मद से स्वीकृत किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया।
3. उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन बढ़ाने का कैबिनेट ने लिया निर्णय।
प्रदेश की सांस्कृतिक परम्पराओं एवं ऐतिहासिक क्षेत्रीय लोक कलाओं, गीतों, नृत्यों, वाद्ययंत्रों एवं साहित्य को जीवित रखने एवं इनका प्रचार-प्रसार करने वाले प्रदेश के कलाकारों तथा लेखकों को वृद्धावस्था में जीवीकोपार्जन हेतु वर्ष 2010 में मासिक पेंशन की धनराशि ₹ 3000 निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली, 2010 प्रख्यापित की गयी थी। वर्तमान में वर्ष 2010 की अपेक्षा मंहगाई दर कहीं अधिक हो चुकी है। जिसे देखते हुए संस्कृति विभाग के द्वारा वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को दी जा रही मासिक पेंशन ₹ 3000 से बढ़ाकर ₹ 6000 किये जाने हेतु उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
4. भारत सरकार द्वारा प्रयोजित Ease of doing Business (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में संशोधन किये जाने की व्यवस्था का कैबिनेट ने दिया अनुमोदन।
भारत सरकार द्वारा प्रयोजित Ease of doing Business (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन, जो भवन निम्न जोखिम वाले हैं (जैसे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसाय भवन ), उन भावनो को इंपैनल आर्किटेक्चर द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए नक्शा पास कराए जा सकते हैं।
भवन मानचित्र स्वीकृत की प्रक्रिया में ऐसे भवन जिनमें जोखिम की सम्भावना कम है, में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किए जाने के संबंध में की गई व्यवस्था का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण के आवेदन के साथ SC-1, SC-2 Form सहित समस्त अभिलेख सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु सूचना प्रस्तुत करेगा कि भवन प्लान न्यून जोखिम श्रेणी के भवन के रूप में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किया गया है। जिसमें सभी प्रकार के शुल्क भी देय होंगे।
05. उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने के निर्णय का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन।
कंप्लायंस बर्डन को कम करने, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने तथा इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन विलोपन और परिवर्द्धन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संसोधन) विनियम-2022 यथासंशोधित, 2024 में संशोधन किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एम.एस.एम.ई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिटों के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है
6 . उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की परियोजनायें एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत क्रियान्वित की जानी होती है। इसमें बदलती परिस्थितियों में विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती है तथा इसके ढांचे में व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रकृति के पद के 13 स्थाई पद पूर्व से सृजित हैं। जिन्हें खुले बाजार या आउटसोर्स पर रखे जाने की आवश्यकता को देखते हुए 13 पदों का संशोधित ढांचा स्वीकृत किया गया है।
7. सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन हेतु आगणित किये जाने का कैबिनेट में लिया निर्णय।
8. राज्य में आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित किए जाने पर कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। हाइब्रिड मोड में गोल्डन कार्ड को संचालित किए जाने पर ₹ 5 लाख से कम के क्लेम इंश्योरेंस मोड एवं 5 लाख से ऊपर का क्लेम ट्रस्ट मोड में किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड का बकाए करीब 125 करोड़ को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
9. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
इसके अंतर्गत प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के उम्र को बढ़ाकर 50 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एवं नए NMC के नियमों के अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 4 पदों का सृजन किया गया है।
10. राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबन्धन समिति आदि के माध्यम से कार्यरत कुल 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान किए जाने का प्रकरण कैबिनेट ने मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा ।
11. पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय/दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवायें दिये जाने हेतु तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु 50 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।
उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय क्षेत्रों / दुर्गम क्षेत्रों के चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों / दुर्गम क्षेत्रों में सेवायें देने तथा वहां ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत् अतिरिक्त भत्ता (वेतन मैट्रिक्स लेवल में न्यूनतम वेतनमान का 50 प्रतिशत) अनुमन्य किए जाने का फैसला लिया गया है। उक्त भत्तें को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशनरी लाभों की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उक्त भत्ता पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्र के चिकित्सालयों में क्लीनिकल कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों ही अनुमन्य होगा। उक्त चिकित्सकों को शासनादेश दिनांक 19.9.2014 के द्वारा मूल वेतन (ग्रेड पे को छोड़कर) का 20 प्रतिशत् अतिरिक्त अनुमन्य रूप से प्राप्त देय भत्ता समाप्त माना जायेगा। राज्य के पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों को उक्त भत्ता देय नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब के लिये भूमि को सूचना विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त प्रेस क्लब का भवन नजूल भूमि पर स्थित है। जिस वजह से उक्त भूमि पर नक्शा पास करने में दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सूचना विभाग भूमि हस्तांतरण के बाद प्रेस क्लब की बिल्डिंग बना कर देगा।

