उत्तराखंड में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का काफी सामान आज एक जुलाई से प्रतिबंधित रहेगा। देहरादून में इसके लिए निगम और जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार के साथ-साथ अभियान भी चलाया जाएगा। इसी क्रम में गुरुवार को प्लास्टिक के सामान के थोक विक्रेताओं ने मेयर से भी मुलाकात की है। उन्होंने इसमें सहयोग की बात कही है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शुक्रवार से अभियान शुरू किया जाएगा।
शुरुआत में प्रचार-प्रसार के साथ चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। बताया कि व्यापारी भी निगम के काम में सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी-अपनी दुकानों पर स्टीकर लगाने की बात कही है। साथ ही खुद ही प्लास्टिक में सामान न बेचने की मुहिम शुरू करने की बात कही है।
डीएम देहरादून डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। व्यापारियों से भी अपील की जाएगी, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो सके। इसके लिए लोगों को इस नियम में सजा और जुर्माने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बताया कि यदि कोई चेतावनी के बाद भी नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह सामान होंगे बंद
सिंगल यूज प्लास्टिक (कप, प्लेट, गिलास, कटोरे, कांटे, चाकू, चम्मच व स्ट्रा), डिश बाउल, ट्रे, गिलास व ढक्कन (सभी सिंगल यूज प्लास्टिक वाले), खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए प्लास्टिक बैग व पाउच, यूज एंड थ्रो रेजर्स व पेन आदि, सजावट के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल, प्लास्टिक कैरी बैग, औद्योगिक पैकेजिंग 50 माइक्रोन से कम, कंटेनर 250 माइक्रोन से कम, ईयर बड्स, झंडेेे और कैंडी के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टिक।