उत्तराखंड सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। प्रदेश में हिंसा की घटनाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अगले तीन माह के लिए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की अवधि बढ़ा दी है। अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस आदेश के तहत प्रदेश में जो भी व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने और हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करेगा, उस पर संबंधित जिलाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई कर सकते हैं।
बता दें कि शासन द्वारा बीते चार जून को उन्हें यह अधिकार दिए गए थे। अब इस अधिकार का प्रयोग वह आगामी 31 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं।