उत्तराखंड सरकार ने छह माह के लिए एस्मा लागू कर कर्मचारियों के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन मांगों को लेकर हड़ताल व आंदोलन करते हैं।
बृहस्पतिवार को सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त)(एस्मा) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन छह माह के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

