उपभोक्ताओं से नियम विरुद्ध वसूली यूपीसीएल को भारी पड़ी। विद्युत उपभोक्ता फोरम के दो आदेशों को विद्युत लोकपाल डीपी गैरोला ने नियम विरुद्ध मानते हुए यूपीसीएल को उपभोक्ताओं से वसूली गई रकम लौटाने के आदेश जारी किए हैं।
चार अन्य मामलों में याचिकाकर्ताओं का पक्ष न आने पर खारिज कर दिए। हल्द्वानी निवासी उपभोक्ता चंद्रकला नैनवाल ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम में शिकायत की कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पिछले साल जून में 7068 रुपये बिल जमा कराया, जिसे यूपीसीएल ने एडिशनल सिक्योरिटी की मद में जमा कर लिया।
उन्होंने यह पैसा लौटाने के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने यूपीसीएल के निर्णय को ही लागू रखते हुए उपभोक्ता की अपील खारिज कर दी। उपभोक्ता नैनवाल ने विद्युत लोकपाल का दरवाजा खटखटाया। विद्युत लोकपाल डीपी गैरोला ने सभी बिंदुओं को समझने के बाद फोरम के आदेश को खारिज कर दिया।
सुनवाई में स्पष्ट हो गया कि यूपीसीएल ने सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 4,548 रुपये अधिक वसूले थे। लिहाजा, यूपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह उपभोक्ता की यह राशि आगामी बिल में समायोजित करें।