उत्तराखंड के तीन लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को धामी सरकार ने पदोन्नति के लिए पूरे सेवाकाल में एक बार छूट दे दी है। साथ ही कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने का फैसला भी किया है। कर्मचारियों से जुड़े ये दोनों फैसले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। वहीं, कैबिनेट ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार नीति को मंजूरी देने के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी दिखा दी।
कैबिनेट ने लंबे समय से मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों की पूरे सेवाकाल में पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ देने की मुराद पूरी कर दी है। इसके लिए अब कोई समय-सीमा नहीं होगी। पदोन्नति में यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी। तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व में कुछ विभागों में मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य में केंद्र की यूपीएस को अंगीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। एक अप्रैल से राज्य भी यूपीएस लागू होगी, जो कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी।
अन्य फैसले
-राज्य संपत्ति विभाग की समूह-क व समूह-ख की सेवा नियमावली को अनुमोदन।
-पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित करने पर मुहर।
-स्टाम्प व निबंधन विभाग में 213 से बढ़ कर पद 240 हुए।
-अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।
-विजिलेंस रिवॉल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी।
-ऊधमसिंह नगर की पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को दी जाएगी।
-मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए नए प्रावधानों को मंजूरी।
-गौला, कोसी, दाबका नदियों में सुरक्षा एवं सीमांत शुल्क आदि के संशोधन को मंजूरी।
-उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली को मंजूरी।
-भारतीाय नागरिक सुरक्षा संशोधित निमयावली मंजूर।