बदरीनाथ हाईवे पर नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग से गिरने से दो मजदूरों की मौत होने के मामले में अदालत ने निर्माणदायी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर को लापरवाही के लिए दोषी माना है।
अदालत ने दोनों को अलग-अलग धाराओं में चार साल 6 माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 11500-11500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
उन्होंने कहा था कि उक्त दोनों अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना हुई, जिसमें उनके पुत्र व एक अन्य मजदूर की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में 25 मई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।



