हाईकोर्ट समेत प्रदेश की अन्य अदालतों में मास्क के बिना प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अदालतों में भी प्रभावी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस बारे में पूर्व में ही आदेश जारी कर दिए थे।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हाईकोर्ट सहित जिला, तहसील अदालतों में न्यायिक अधिकारी कर्मचारी, अधिवक्ता, वादकारी सहित अन्य कोर्ट परिसर व कोर्ट रूम में मास्क पहन कर आएंगे।
शारीरिक दूरी का पूरी तरह अनुपालन किया जाएगा। बिना मास्क के कोर्ट परिसर में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यायालय परिसर में न्यायालय कक्ष में भीड़भाड़ ना हो।