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अनाथ बच्चों को सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी

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अनाथ बच्चों को सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश जारी
उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो तथा राज्य मे संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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