लॉकडाउन के बीच बंद चल रहे और तय शर्तों पर आशिंक रूप से खुल रहे दफ्तर अब पूर्व की भांति यानी लॉकडाउन से पहले जैसे खुलेंगे। प्रभारी सचिव पंकज पांडेय ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि कुछ शर्तें 3 और 8 मई को जारी किए गए आदेश की यथावत रखी गई है।
लॉकडाउन 5.0 पर निर्णय होने से पहले ही सरकार ने सरकारी दफ्तर खुलने पर नई गाइड लाइन जारी करने का निर्णय लिया है। खासकर पूर्व में जो दफ्तर विशेष शर्तों पर खोले जा रहे थे, उन दफ्तरों को अब लॉक डाउन यानी पूर्व की भांति खोलने के निर्देश डिए गए हैं।
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आदेश में साफ कहा गया कि लॉकडाउन के चलते सरकार ने 2 मई को की गई व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए अब सभी दफ्तर 01 जून से सुबह 10 से 5 बजे तक खुलेंगे। जबकि पांच दिवसीय वाले दफ्तर विधानसभा, सचिवालय सुबह 9:30 बजे से 6:00 बजे शाम तक पूर्व की भांति खुलेंगे।
हालांकि आदेश में स्पष्ट है कि दफ्तर में क और ख श्रेणी के अफसर 100 फीसद और अन्य कार्मिक 50 फीसद उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अन्य नियम 8 मई के शासनादेश के अनुसार लागू होंगे।