उत्तराखण्ड सरकार ने अनलाॅक-2 के तहत राज्य के व्यवसायियों के अलावा सैलानियों को भी कई छूट प्रदान की हैं। उत्त्राखण्ड में अब रेस्टारेंट रात्रि नौ बजे तक खोले जा सकेंगे और होटल एवं शाॅपिंग माॅल आदि पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। अनलाॅक-2 के तहत अब राज्य में शादी समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा।
सूबे के मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से आज गुरूवार को अनलॉक-2 के तहत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में शारीरिक दूरी सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त जारी रखी गई है।
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प्रदेश में रात्रि कफ्र्यू रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस अवधि में शादी समारोह से लौट रहे लोगों, रात की शिफ्ट में काम करने वालों, बस एवं ट्रेन आदि से सफर कर घर आने जाने वाले लोगों को आवाजाही के लिए छूट प्रदान की गई है।
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बताया गया है कि सूबे के मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी होंगे, जिसके बाद अनलॉक-2 के तहत नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी।
इन पर जारी रहेगी रोक
- सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक एवं सामाजिक आदि गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध।
- राज्य एवं केंद्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 14 जुलाई तक रहेंगे बंद।
- शिक्षिण संस्थान, कॉलेज एवं स्कूल आदि आगामी 31 जुलाई तक रहेंगे बंद।
- जिला प्रशासन बफर जोन तय करेगा, कंटनेमेंट जोन में पूरी तरह से रहेगा प्रतिबंध।
- ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पूल, पार्क, जिम, थियेटर, सभागार, सिनेमा हॉल एवं बार आदि।
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अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए नियम
- हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों को सात दिन होम, सात दिन संस्थागत क्वारंटीन होना होगा।
- हाई कोविड लोड से अलग अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
- कोविड हाई लोड शहरों से फ्लाइट बदलने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
- परमिट आदि की जरूरत नहीं होगी, सीमा चेक पोस्ट पर पंजीकरण देखा जाएगा। स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
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विदेश से आने वाले लोगों के लिए नियम
स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी। 7 दिन संस्थागत, 7 दिन होम क्वांरटीन रहना होगा। 7 दिन तक कोविड जांच रिपोर्ट नहीं आई तो संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से घर जा सकेंगे।
सैलानियों के लिए नियम
- पर्यटकों को कम से कम 7 दिन की बुकिंग करानी होगी। अगर आइसीएमआर की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों से कराया गया टेस्ट निगेटिव है तो 7 दिन का नियम लागू नहीं।
- स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- सैलानियों को 72 घंटे पहले तक कराया गया कोरोना टेस्ट और परिणाम निगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटीन की जरूरत नहीं।
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मॉल, रेस्टोरेंट एवं होटल आदि को छूट
- शॉपिंग मॉल 8.00 बजे तक खुले रह सकेंगे। परिसर में स्थित रेस्टोरेंट नौ बजे तक खुले रह सकेंगे। परिसर की 50 प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी।
- पूरे प्रदेश में प्रातः 7.00 बजे से रात 9.00 बजे तक (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं।
धार्मिक स्थल के लिए व्यवस्था
- सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। यहां किसी सभा, समारोह की नहीं होगी परमिशन।
- जिला प्रशासन से राय लेकर चारधाम यात्रा के संदर्भ में देवस्थानम बोर्ड व्यवस्था करेगा।
विवाह आयोजन के लिए नियम
- हाई कोविड लोड शहरों से किसी विवाह में सम्मिलित होने वाले लोग, जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इन शहरों से आने वाले दूल्हा व दुल्हन एवं उनके परिजनों को भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन वह विवाह स्थल के अलावा कहीं और दूसरी स्थान पर नहीं जा सकेंगे।
- विवाह और अन्य आयोजनों को सामुदायिक भवनों एवं विवाह स्थलों के उपयोग की अनुमति।