देहरादून। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को शाम आज अनलॉक-चार की एसओपी जारी कर दी है। इसमें नीट और जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत दी है। आज जारी नई एसओपी में बाहर से आने वाले लोगों को तीन दिन की बजाय अब चार दिन की एनटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट पर छूट मिलेगी। स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण की शर्त को पूर्ववत रखा गया है।
मंगलवार को आज मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी की गई एसओपी में वह सभी रियायतें शामिल हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एसओपी में प्रदान की गईं थीं। बाजार, धार्मिक स्थलों, मॉल आदि को खोलने की अनुमति दी गई है।
एसओपी की खास बातें
- प्रदेश में भी 21 सितंबर के बाद पहले के अधिकतम 50 लोगों की जगह अब 100 लोग की शर्त।
- स्कूल, कॉलेज में छात्र 21 के बाद सशर्त जा सकेंगे।
- पार्कों आदि में 21 सितंगर के बाद कर पाएंगे अधिकतम 100 लोग सुबह की सैर।
- स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण की शर्त जारी।
- व्यक्ति और सामान की आवाजाही में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं।
- कंटेनमेंट जोन की पाबंदियों को रखा गया बरकरार।
- वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाओं आदि को पहले से मिल रही छूट जारी।
- राज्य से बाहर जाने वालों को पांच दिन तक की छूट।
- राज्य से बाहर हाई कोविड लोड शहरों को जाने वालों को पांच दिन में वापस लौटने पर नहीं होना होगा क्वारंटीन।
- सात दिन से अधिक की वापसी पर इन्हें 14 दिन के लिए होना होगा होम क्वारंटीन।
- विदेश से आने वाले लोगों को सात दिन संस्थागत, सात दिन होना होगा होम क्वारंटीन।
राज्य में आने पर
- राज्य में बाहर से आने पर कोई प्रतिबंध नहीं।
- आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी।
- कोविड हाई लोड शहरों से आने वालों को सात दिन संस्थागत और सात दिन के लिए होम क्वारंटीन।
- बिना लक्षण वाले और आरटीपीसीआर की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वालों को नहीं होना होगा क्वारंटीन।
- ऐसे सभी लोग जो सात दिन के लिए अंतिम संस्कार या अन्य वजहों से आते हैं, उन्हें भी नहीं होना होगा क्वारंटीन।
- कोविड हाई लोड वाले शहरों से होकर हवाई जहाज से आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।
- एसओपी में दो हजार की सीमा के प्रतिबंध का जिक्र नहीं।
नई एसओपी में उद्योगों को दी गई छूट
- बाहर से आने वाले और उद्योग प्रबंधन की सहमति वाले कर्मियों, विशेषज्ञों को नहीं होना होगा क्वारंटीन।
- वीवीआईपी मूवमेंट पर भी रोक नहीं।
- सेना को क्वारंटीन से लेकर अन्य सभी इंतजाम करने होंगे अपने स्तर पर।
एसओपी की अन्य खास बातें
- अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन।
- 30 सितंबर तक शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद।
- ऑनलाइन शिक्षा जारीए और इसे किया जाएगा प्रोत्साहित। 21 सितंबर से 50 प्रतिशत स्टाफ आ सकेगा स्कूल।
- कंटेनमेंट जोन से बाहर स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से आ सकेंगे स्कूल। अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी और स्कूल आना होगा स्वैच्छिक।
- 100 लोगों तक की अनुमति- 21 सितंबर से राजनीतिक सभा, खेल, धार्मिक गतिविधियों के लिए सौ तक की संख्या निर्धारित।
- 20 सितंबर तक अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा और विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल।
इसके बाद सौ की संख्या की अनुमति। - 21 सितंबर से खुलेंगे ओपन एअर थियेटर।
- जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन के बाहर बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं करेगा लॉकडाउन।
- सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए लगाई जा सकेगी धारा 144।
- प्रदेश में एक जनपद से दूसरे जनपद में आवाजाही पर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा, नहीं होना होगा क्वारंटीन।
यहां जारी रहेगा प्रतिबंध
सिनेमा हॉल, तरणताल, थियेटर, एंटरटेनमेंट पार्क आदि।
बाजार, होटल, बार, होम स्टे, रेस्ट्रोरेंट, मॉल एवं धार्मिक स्थल
- क्वारंटीन क्षेत्र के बाहर के होटल, बार, होम स्टे आदि को खोला जा सकेगा।
- आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी की नेगेटिव रिपोर्ट वाले नहीं होंगे क्वारंटीन।
- बाजारों के मामले में स्थानीय प्रशासन बाजार समितियों से राय मशवरा कर लगा सकते प्रतिबंध।
- सामुदायिक भवन, विवाह स्थल आदि में 20 सितंबर तक 50 से अधिक लोगों को नहीं अनुमति, इसके बाद 100 की सीमा लागू।
- हाई कोविड लोड वाले शहरों से आ रहे दुल्हा-दुल्हन को नहीं होना होगा क्वारंटीन। अतिथियों पर होटलों में रहने की न्यूनतम अवधि का नहीं होगा नियम लागू।