देहरादून। लाॅकडाउन के बाद अब परिवहन विभाग का दफ्तर आगामी 22 जून को सोमवार से खुल जाएगा। हालांकि आरटीओ कार्यालय की यह व्यवस्था वाहन स्वामियों के लिए फिलहाल राहत कम और आफत ज्यादा जैसी है। आरटीओ दफ्तर में रोड टैक्स जमा करने, फिटनेस जांच, गाड़ियों का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है।
आरटीओ दफ्तर द्वारा जारी एसओपी के मुताबिक अब आरटीओ में एक दिन में सिर्फ 20 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। फिलहाल प्रथम चरण में ड्राइविंग लाइसेंस उनको जारी किया जाएगा, जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी नये डीएल के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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इसी तरह से वाहनों की फिटनेस जांच की संख्या भी एक दिन में 20 वाहनों की जांच निर्धारित कर दी गई है। यह जांच आरटीओ की जगह आशारोड़ी चेकपोस्ट पर जांच की जाएगी।
वाहन के परमिट भी एक दिन में 20 जारी किए जाएंगे। प्रवर्तन के लिए भी एक दिन में 20 लोग आवेदन कर सकेंगे। आरटीओ दफ्तर के मुताबिक एक दिन में कुल 100 वाहनों के विभिन्न आवेदनों पर विचार किया जाएगा। अब आवेदक को इन सभी कार्यों के लिए एक दिन पूर्व आरटीओ कार्यालय के लैंडलाइन नम्बर 135- 2743432 पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन के दूसरे दिन आवेदक प्रातः 11.00 से 2.00 बजे तक कार्यालय में अभिलेखों के साथ आ सकते हैं। तमाम विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद वाहन स्वामियों को संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसके लिए अपराहन 3.00 बजे से लेकर 5.00 बजे तक का समय फिक्स किया गया है।
इस दौरान आरटीओ दफ्तर में सभी वाहन स्वामियों को कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर जारी एडवाइजरी का पालन करना जरूरी होगा। फेस मास्क लगाने के साथ ही हाथों को सैनिटाइज करना होगा। बिना मास्क के पहुंचे आवेदकों का कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून डीसी पठोई ने बताया कि आरटीओ दफ्तर में डीएल समेत अन्य कार्यों के लिए आने वाले लोगों, वाहन स्वामियों के लिए एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत एक दिन में सिर्फ 100 आवेदकों के ही आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी। सभी लोगों को इस दौरान शारीरिक दूरी आदि का पूरी तरह से पालन करना होगा।