देहरादून। अनलॉक-5 में उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। सूबे के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम आज इसकी एसओपी जारी कर दी है। सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों में सिर्फ निर्धारित किराया ही लिया जाएगा। कोरोनाकाल से पहले लिया जा रहा किराया फिर से लागू कर दिया गया है। शासन ने कोरोना काल के दौरान डेढ़ गुना किराये लेने का पूर्व में जारी आदेश समाप्त कर दिया है।
एसओपी के अनुसार परिवहन निगम को अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाकर प्रतिदिन 100-100 फेरे लगाने की अनुमति दी गई है। अन्तर्राज्यीय और अंतर्जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी-कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा आदि समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाई जाएंगी। परिवहन निगम के एमडी के अनुसार रोडवेज की बसों का संचालन 30 सितंबर से शुरू हो जाएगा।
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सरकार ने बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है। हर बार यात्रा पूरी करने के बाद वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा। चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा।
चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान बॉर्डर पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
एसओपी के अनुसार, यात्रा के दौरान पान, तंबाकु, गुटका और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा।
दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री किसी भी कारण से पंजीकरण नहीं करा पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
कोरोनाकाल के दौरान डेढ़ गुना किराये से संबंधित 23 जून 2020 के शासनादेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।