उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चारधाम यात्रा पर यह रोक आगामी 18 अगस्त तक जारी रहेगी। आज हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है।
इसलिए राज्य सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए कोर्ट में दी गई सहमति पर कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को भी अगली तिथि तक बढ़ा दिया है। अब 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट संबंधी सावधानियों व तैयारियों और वैक्सीनेशन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए।
हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार व स्वास्थ्य सचिव को दिए गए प्रमुख निर्देशों में सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की क्या स्थिति, राज्य में सरकारी अस्पतालों में नर्स एवं वार्ड बॉय आदि सपोर्ट स्टाफ के कितने पद खाली, उनकी भर्ती के संबंध में क्या प्रक्रिया चलाई जा रही, और क्या कदम उठाए गए, राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट के संबंध में क्या स्थिति है और पूर्व में जो 300 सैंपल भेजे गए थे उनके संबंध में क्या परिणाम आए और क्या सावधानियां बरती गई हैं इसका विवरण मांगा गया है।
इसके अलावा निर्देश दिए गए कि इंटर्न चिकित्सकों को स्टाइपेंड बढ़ाने के बारे में घोषणा की गई उसको अगली तिथि से पूर्व लागू किया जाए और साथ ही उन लोगों का प्रतिमाह मानदेय समय पर प्रदान किए जाने, राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए और जिन लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर संशय है और कुछ अंधविश्वास है तो उनके लिए राज्य सरकार भ्रम दूर करने के लिए उचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश शामिल हैं।