देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को आज देर शाम अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अब प्रदेश में लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में आवश्यकता के अनुरूप बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगे। वही सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर करने की अनुमति रहेगी।
आज मंगलवार देर शाम प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई। प्रदेश में भी केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों को ही स्वीकार किया गया है और उसी तर्ज पर गाइडलाइन तैयार की गई है।
India Unlock-3: अनलाॅक-3 के लिए केंद्र की गाइडलाइन, क्या खुला क्या रहेगा बंद, जानें
अनलॉक-3 गाइडलाइन की खास बातें
- प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए पास की व्यवस्था समाप्त।
- प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन पर क्वारंटीन होने की अब नहीं जरूरत।
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान आगामी 31 अगस्त तक रहेंगे बंद, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की रहेगी अनुमति।
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल रहेंगे अभी बंद।
- योगा इंस्टिट्यूट और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोली जाएंगी।
- स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन शारीरिक दूरी समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही यह आयोजित होंगे।
- अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा।
- कोराना संक्रमित राज्यों एवं शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा।
- राज्य भर के सभी बाजारों को खोलने के आदेश।
- शादी विवाह से जुड़े सभी विवाह स्थलों को खोलने के निर्देश जारी। शादी में 50 से अधिक मेहमान नहीं कर पाएंगे शिकरत।